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नेहा शौरी हत्याकांड: पिता ने क्लोजर रिपोर्ट को हाईकोर्ट में दी चुनौती, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

Thu, 31 Mar 2022 07:36 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 31 Mar 2022 07:36 PM IST
सार

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद शौरी के पिता ने पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में लाकर सवाल खड़ा कर दिया है। शौरी के पिता ने याचिका में जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने का निर्देश जारी करने की अपील की है।

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High Court issues notice to Punjab government in Neha Shouri murder case
नेहा शौरी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब की ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर नेहा शौरी की हत्या के मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाने के चलते पंजाब पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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मृतका नेहा शौरी के पिता ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि कोई सुराग न मिलने के चलते जांच को बंद कर दिया गया। शुरू में तो उन्हें बताया ही नहीं गया कि आखिर क्यों जांच को बंद किया गया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध न करवाने को शौरी के पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 
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तब हाईकोर्ट ने एसआईटी को क्लोजर रिपोर्ट शौरी के पिता को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। उस दौरान खरड़ के डीएसपी अमरोज सिंह ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया था कि बलविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने नेहा शौरी की हत्या की थी और उसने बाद में खुद को भी गोली मार ली थी। ऐसे में अब इस हत्या के पीछे किसका हाथ था यह सामने नहीं आ पाया। पुलिस ने हत्यारे के घरवालों से भी पूरी पूछताछ की लेकिन उससे भी सिर्फ यही सामने आया कि बलविंदर की पत्नी की केमिस्ट की दुकान का लाइसेंस जारी न होने से वह मानसिक तौर पर परेशान था। 
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इसके अलावा अन्य कुछ भी जांच में सामने नहीं आ पाया है, लिहाजा पुलिस ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर करने जा रही है। अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद शौरी के पिता ने पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में लाकर सवाल खड़ा कर दिया है। शौरी के पिता ने याचिका में जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की तथा क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने का निर्देश जारी करने की अपील की है।

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