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हरियाणा पुलिस पर आरोप: 10 किलो घी व सिलाई मशीन लूटी, भाई-भतीजे को अवैध हिरासत में रखा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Fri, 03 Sep 2021 02:41 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 03 Sep 2021 02:41 AM IST
सार

हरियाणा पुलिस पर 10 किलो घी, सिलाई मशीन और सोना-चांदी लूटने का आरोप लगा है। नूंह निवासी व्यक्ति ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लूटे गए सामान को लौटाने का आदेश जारी करने अपील की है। व्यक्ति ने पुलिस पर भाई-भतीजे को अवैध हिरासत में रखने का भी आरोप लगाया है।  

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Haryana Police accused of looting ghee and sewing machine
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी तरह का एक अलग ही मामला पहुंचा है, जहां हरियाणा पुलिस पर अवैध हिरासत के साथ ही घी और सिलाई मशीन की लूट का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब हरियाणा सरकार, आईजी रेवाड़ी रेंज व एसपी नूंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। 

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याचिका दाखिल करते हुए नूंह निवासी कसम ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने 29 जून, 2021 को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जांच सही नहीं हो रही थी। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जांच को जिला पुलिस से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच रेवाड़ी पुलिस को सौंप दी गई थी। 
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इस आदेश के चलते बदले की भावना से स्थानीय पुलिस की टीम ने याची कसम के घर में छापा मारा और याची के भाई युसुफ व भतीजे खालिद को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने घर में रखा सोना, नकदी और यहां तक की 10 किलो घी और सिलाई मशीन भी लूट ली।
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याची ने अब दोनों को अवैध हिरासत से छुड़ाने और लूटी गई चीजों को लौटाने का आदेश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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