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हरियाणा में बढ़ी सख्ती : पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू, रात नौ से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर रोक

Tue, 13 Apr 2021 01:52 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 13 Apr 2021 01:52 AM IST
सार

पुलिस सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाएगी। हालांकि इस दौरान अवाश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आावाजाही जारी रहेगी।

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Haryana government imposed night curfew due to covid-19 cases surge
हरियाणा में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रही। पुलिस ने सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाया। हालांकि इस दौरान अवाश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आावाजाही जारी रहेगी। रात्रि कर्फ्यू का आदेश सोमवार से ही प्रभावी हो गया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। 

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बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोरोना ने हरियाणा में पिछले पांच महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 20981 तक पहुंच चुकी है। 26 नवंबर 2020 को 20948 सक्रिय मामले थे। इसके अलावा, गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़कर 263 तक पहुंच गई है। 
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यह भी पढ़ें- हरियाणा में घातक हुआ संक्रमण : 3440 नए पॉजिटिव मिले, 16 की जान गई, पांच माह का रिकॉर्ड टूटा
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रविवार को प्रदेश में 3440 नए केस मिले, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं, नए साल में पहली बार रिकवरी दर घटकर 92.35 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि संक्रमण गति बढ़कर 4.82 प्रतिशत पहुंच गई है। जींद में तीन, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, अंबाला, हिसार, भिवानी में दो-दो और सिरसा, हिसार व गुरुग्राम में एक एक कोरोना मरीज की मौत हो गई।


स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु गृह 30 अप्रैल तक बंद
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में सभी आंगनबाड़ी केंद्र, शिशु गृह और पहली से आठवीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने डीसी को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है। कोरोना को लेकर जारी आदेश की वे मुनादी कराएंगे। इनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि सभी 25 हजार 962 आंगनबाड़ी केंद्र, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए संचालित 102 शिशु गृह 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस अवधि के बाद कोरोना संक्रमण की दर और हालात को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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