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कोरोना वायरस: हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम लागू, 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे दफ्तर, रोस्टर के अनुसार लगेगी ड्यूटी
Tue, 04 Jan 2022 07:52 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 04 Jan 2022 07:52 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी है। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। अब आंगतुकों व बाहरी लोगों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। अवर सचिव व उससे ऊपर के अधिकारियों को रोजाना दफ्तर आना होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर वर्क फ्रॉम लागू कर दिया है। 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर आएंगे, आधे घर से काम करेंगे। रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगेगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मंगलवार शाम सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी कर दिए। नए निर्देश 20 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
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अवर सचिव व ऊपर के अधिकारी रोजाना दफ्तर आएंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट रहेगी, उन्हें घर से काम करना आवश्यक है।
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लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो, इसलिए कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। कार्यालय से घर जाने का समय भी एक घंटे के भीतर रहेगा। कार्यालय प्रमुख और विभागाध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट रहेगी, जब तक कंटेनमेंट जोन को डि-नोटिफाइड नहीं किया जाता।
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घर से काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हर समय टेलीफोन या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा अधिकतर बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। दफ्तरों में आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें सार्वजनिक हित में अतिआवश्यक होने पर ही की जाएंगी।
सभी अधिकारी, कर्मचारी कोविड उपयुक्त व्यवहार बार-बार हाथ धोना, स्वच्छता, फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। गलियारों, कैंटीन आदि में भीड़ न हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। कार्यालय प्रमुख कार्यस्थल की बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे।
इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र भी जारी किया है।