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मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की खैर नहीं, एक्शन में सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 07 Apr 2017 09:25 AM IST
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रामबिलास शर्मा
- फोटो : file photo
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हरियाणा में मनमाफिक तरीके से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है। छात्रों के अभिभावकों की शिकायत पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। वीरवार को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने यहां स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अभी तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेने के बाद निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए मनमानी फीस वसूली की जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया।
ये एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देंगी। हर जिले में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। रामबिलास शर्मा ने बताया कि किसी भी निजी स्कूल को मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी नहीं करने दी जाएगी। कुछ स्कूल संचालक नियमों के विरुद्ध जुराब-जूते, कापी उपलब्ध कराने व ट्रंासपोर्ट फीस आदि में बढ़ोतरी कर देते हैं।
सरकार ने बेतहाशा फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी निर्णय है। सभी जिलों में कमेटियां स्कूलों का रिकार्ड जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। अगर मानकों के विपरीत फीस बढ़ोतरी पाई गई तो निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने निजी स्कूल मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वे फीस का स्तर गरीब छात्रों के अभिभावकों की जेब अनुसार और विभागीय नियमों के भीतर ही रखें।
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ये एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देंगी। हर जिले में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। रामबिलास शर्मा ने बताया कि किसी भी निजी स्कूल को मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी नहीं करने दी जाएगी। कुछ स्कूल संचालक नियमों के विरुद्ध जुराब-जूते, कापी उपलब्ध कराने व ट्रंासपोर्ट फीस आदि में बढ़ोतरी कर देते हैं।
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सरकार ने बेतहाशा फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी निर्णय है। सभी जिलों में कमेटियां स्कूलों का रिकार्ड जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। अगर मानकों के विपरीत फीस बढ़ोतरी पाई गई तो निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने निजी स्कूल मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वे फीस का स्तर गरीब छात्रों के अभिभावकों की जेब अनुसार और विभागीय नियमों के भीतर ही रखें।
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