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Chandigarh News: 20 अगस्त को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
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25 जुलाई को आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, इस पर दे सकेंगे आपत्ति व दावे
चंडीगढ़। हरियाणा मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची का कार्य शुरू कर दिया है। बूथ लेवल अधिकारियों ने मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को समेकित ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर दावे व आपत्तियां नौ अगस्त तक दर्ज करवाए जा सकेंगे। 19 अगस्त तक इनका निपटारा होगा। इसके बाद 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस बारे में बुधवार को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बीएलओ के पास एक बूथ लेवल एजेंट एक साथ 10 आवेदन जमा कर सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा, 25 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने पर वे इसकी समीक्षा करें और किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो पार्टी के पदाधिकारी या बूथ लेवल एजेंट फार्म नंबर 6, 7 और आठ भरकर बीएलओ को दें। उन्होंने बताया, पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में न होना, मृतक का नाम मतदाता सूची में होना या स्थान छोड़कर जा चुके किसी व्यक्ति का नाम होना जैसी विसंगतियां देखने को मिलती है। त्रुटि रहित व सटीक फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का लक्ष्य है, क्योंकि वही व्यक्ति चुनाव में अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हैं। मतदाता सूची में नया नाम पंजीकरण करवाने या नाम कटवाने के लिए या किसी प्रकार की अन्य विसंगति को दुरूस्त करने के लिए वोटर सर्विस पोर्टल एप का उपयोग भी किया जा सकता है। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार, भाजपा के बीबी सिंगल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तलविंद्र सिंह, सीपीआईएम(एम) के आर एस साथी व आशन अहमद, आम आदमी पार्टी की एडवोकेट वीनस मलिक, इनेलो के डॉ. सत्यव्रत और जजपा के भाग सिंह दमदमा ने हिस्सा लिया।
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चंडीगढ़। हरियाणा मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची का कार्य शुरू कर दिया है। बूथ लेवल अधिकारियों ने मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को समेकित ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर दावे व आपत्तियां नौ अगस्त तक दर्ज करवाए जा सकेंगे। 19 अगस्त तक इनका निपटारा होगा। इसके बाद 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस बारे में बुधवार को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बीएलओ के पास एक बूथ लेवल एजेंट एक साथ 10 आवेदन जमा कर सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा, 25 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने पर वे इसकी समीक्षा करें और किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो पार्टी के पदाधिकारी या बूथ लेवल एजेंट फार्म नंबर 6, 7 और आठ भरकर बीएलओ को दें। उन्होंने बताया, पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में न होना, मृतक का नाम मतदाता सूची में होना या स्थान छोड़कर जा चुके किसी व्यक्ति का नाम होना जैसी विसंगतियां देखने को मिलती है। त्रुटि रहित व सटीक फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का लक्ष्य है, क्योंकि वही व्यक्ति चुनाव में अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हैं। मतदाता सूची में नया नाम पंजीकरण करवाने या नाम कटवाने के लिए या किसी प्रकार की अन्य विसंगति को दुरूस्त करने के लिए वोटर सर्विस पोर्टल एप का उपयोग भी किया जा सकता है। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार, भाजपा के बीबी सिंगल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तलविंद्र सिंह, सीपीआईएम(एम) के आर एस साथी व आशन अहमद, आम आदमी पार्टी की एडवोकेट वीनस मलिक, इनेलो के डॉ. सत्यव्रत और जजपा के भाग सिंह दमदमा ने हिस्सा लिया।
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