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Chandigarh News: मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की निगरानी में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जायेगी और समय-समय पर चिन्हित किये गए मामलों की समीक्षा भी की जाएगी। यह समितियां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के तौर पर कार्य करेगी।
जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, औषधी नियंत्रण अधिकारी, उपायुक्त द्वारा नामित ड्रग्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले तीन गैर सरकारी संगठन, उपायुक्त द्वारा नामित दो सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राज्य स्तरीय निगरानी एजेंसी के अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जायेगा। ड्रग्स की बिक्री इत्यादि व उपलब्धता की जानकारी जुटाई जायेगी। नशे के आदि लोगों को सेवाए उपलब्ध करवा रही संस्थाओं व अस्पतालों का समय-समय पर दौरा कर समीक्षा की जाएगी।
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चंडीगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की निगरानी में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जायेगी और समय-समय पर चिन्हित किये गए मामलों की समीक्षा भी की जाएगी। यह समितियां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के तौर पर कार्य करेगी।
जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, औषधी नियंत्रण अधिकारी, उपायुक्त द्वारा नामित ड्रग्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले तीन गैर सरकारी संगठन, उपायुक्त द्वारा नामित दो सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राज्य स्तरीय निगरानी एजेंसी के अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जायेगा। ड्रग्स की बिक्री इत्यादि व उपलब्धता की जानकारी जुटाई जायेगी। नशे के आदि लोगों को सेवाए उपलब्ध करवा रही संस्थाओं व अस्पतालों का समय-समय पर दौरा कर समीक्षा की जाएगी।
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