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रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए कांस्टेबल को 3 साल कैद और जुर्माना
पवन तिवारी/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 30 Jul 2016 06:44 PM IST
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सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 12 हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने के मामले में दोषी पाए गए कांस्टेबल को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जानकारी के अनुसार 4 साल पहले 12 हजार रुपये की रिश्वत की रकम के साथ सीबीआई ने पुलिस कांस्टेबल मांगे राम को गिरफ्तार किया था। उस समय मांगे राम पुलिस के समन स्टाफ में तैनात था।
सेक्टर 18 के बिजनेसमैन विपिन महाजन ने सीबीआई को उसके खिलाफ 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने ट्रैप लगा कर मांगे राम को सेक्टर 22 की मार्केट से 13 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया था। केस के अनुसार मांगे राम ने विपिन महाजन के हक में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में रिपोर्ट भेजने की बात बोल कर 20 हजार रुपये रिश्वत मांगे थे।
कांस्टेबल ने बिजनेसमैन को धमकाया था कि अगर उसे रिश्वत नहीं दी गई तो वह नेगेटिव रिपोर्ट भेज देगा। गौरतलब है कि विपिन महाजन के खिलाफ एक वित्तीय मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानती वारंट निकले थे। यह उसे यूटी पुलिस के समन स्टाफ के जरिए रिसीव होने थे।
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सेक्टर 18 के बिजनेसमैन विपिन महाजन ने सीबीआई को उसके खिलाफ 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने ट्रैप लगा कर मांगे राम को सेक्टर 22 की मार्केट से 13 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया था। केस के अनुसार मांगे राम ने विपिन महाजन के हक में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में रिपोर्ट भेजने की बात बोल कर 20 हजार रुपये रिश्वत मांगे थे।
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कांस्टेबल ने बिजनेसमैन को धमकाया था कि अगर उसे रिश्वत नहीं दी गई तो वह नेगेटिव रिपोर्ट भेज देगा। गौरतलब है कि विपिन महाजन के खिलाफ एक वित्तीय मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानती वारंट निकले थे। यह उसे यूटी पुलिस के समन स्टाफ के जरिए रिसीव होने थे।
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