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Hindi News ›   Chandigarh ›   Rape with Minor Girl, 10 Years Life Imprisonment

अगवा कर नाबालिग से रेप, आरोपी को 10 साल कैद

Thu, 23 Jan 2014 04:43 PM IST
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 23 Jan 2014 04:43 PM IST
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Rape with Minor Girl, 10 Years Life Imprisonment
नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति साहनी की अदालत ने वीरवार को रामदरबार केमनोज कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 13 हजार जुर्माना किया।
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रामदरबार निवासी महिला ने 24 मई 2013 को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी का पड़ोस के रहने वाले मनोज कुमार ने अपहरण कर लिया है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्जकर दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला कि मनोज कुमार ने लड़की को बद्दी में छिपाकर रखा है।

पुलिस ने बद्दी में छापा मारकर मनोज कुमार को पकड़कर उसकी निशानदेही पर लड़की का बरामद किया था। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया तो डाक्टरों ने दुराचार की पुष्टि की थी।
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जिसके बाद पुलिस ने मनोज कुमार के खिलाफ दुराचार और अपहरण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जुलाई महीने में बीमारी के चलते नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी।
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