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विधवा की जमीन पर कब्जा: पार्षद कैंथ के पिता को मिली जमानत

Wed, 29 Jun 2016 12:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 29 Jun 2016 12:44 AM IST
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land occupied issue: father of accused Councillor kainth got bail
satish kainth

विधवा की जमीन कब्जाने के मामले में चंडीगढ़ से भाजपा पार्षद सतीश कुमार कैंथ के पिता को हाईकोर्ट से मिली जमानत। चंडीगढ़ से भाजपा पार्षद व पूर्व डिप्टी मेयर सतीश कुमार कैंथ के पिता सोहन लाल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस अनीता चौधरी ने सोहन लाल की अर्जी पर सुनवाई करते उन्हें इस मामले की जांच में शामिल होने के आदेश भी दिए। मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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 हल्लोमाजरा में एक विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में फंसे पार्षद सतीश कैंथ की जमानत हाईकोर्ट द्वारा खारिज हो चुकी है। इससे पहले उनकी पत्नी जसवंत कौर, पिता सोहन लाल की हल्लोमाजरा में विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में जिला अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका 17 मई को खारिज हो गई थी। सतीश कैंथ, उनकी पत्नी और पिता के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने मार्च 2016 को संबंधित मामले में केस दर्ज किया था।
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सतीश कैंथ पर हल्लोमाजरा में बिमला देवी के पांच मरले के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बिमला देवी व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता कई बार प्लॉट देखने के लिए चंडीगढ़ आता था, लेकिन जब वह लंबे समय के बाद प्लाट देखने आया तो उनके प्लॉट पर पूरा मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस मकान पर दो मंजिला मकान बना लिया था।
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उधर, सतीश कैंथ द्वारा सोमवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी, जिस पर जिला अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक जुलाई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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