फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   jammu sex scandal, CBI Special Court, taken statement of former SSP SL Gupta,at Chandigarh, 

CBI की विशेष अदालत जम्मू सैक्स स्कैंडल मामले में एसएसपी तलब

Sat, 13 Aug 2016 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Sat, 13 Aug 2016 01:21 AM IST
विज्ञापन
jammu sex scandal, CBI Special Court, taken statement of former SSP SL Gupta,at Chandigarh, 
sex racket - फोटो : Demo Pic
दस साल पुराने और बहुचर्चित जम्मू सैक्स स्कैंडल मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में जांच अधिकारी रहे जांच एजेंसी के पूर्व एसएसपी एसएल गुप्ता ने बयान दर्ज करवाए। गुप्ता ने ही मामले में आरोपी जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी से पूछताछ की थी और सबूत जुटाए थे। गवाही में उन्होंने केस में मुख्य आरोपी सबीना द्वारा स्थानीय कोर्ट में अनिल सेठी को लेकर दिए बयान की भी जानकारी दी। 
विज्ञापन


अदालत में दर्ज बयान में पूर्व एसएसपी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अनिल सेठी की जन्मतिथि पुख्ता की थी। इसके लिए उन्होंने उसका पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए थे। उसने उन्हें बताया था कि वह जम्मू और श्रीनगर में वकालत करता है। वह 18 मई, 2006 को एक स्थानीय होटल में गए थे, जहां सेठी के रुकने को लेकर होटल मालिक से पूछताछ की थी और वहां का रिकार्ड कब्जे में लिया था। 
विज्ञापन

पूर्व एसएसपी ने मामले की मुख्य आरोपी सबीना के स्थानीय कोर्ट में अनिल सेठी को लेकर दिए गए बयानों को भी अपनी गवाही में दर्ज कराया। उनके अनुसार सबीना ने कहा था कि सेठी मामले में एक पीड़िता को होटल लेकर गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सबीना और सेठी की उसके लैंडलाइन वाले फोन पर बातचीत होती थी। पूर्व एसएसपी ने बताया कि अनिल सेठी की शिनाख्त को लेकर उन्होंने कुछ अन्य लोगों के फोटोग्राफ भी लिए थे, जिनमें से सेठी की पहचान करवाई गई थी। बचाव पक्ष ने पूर्व एसएसपी का क्रास एग्जामिनेशन भी किया। हालांकि उनका क्रास अधूरा ही हुआ। शेष क्रास केस की अगली सुनवाई पर होगा। बता दें कि इससे पहले सितंबर 2013 में एक चार्जशीट में सीबीआई कोर्ट ने शक का लाभ देते हुए सबूतों के अभाव में सबीना समेत उसके पति अब्दुल हामिद और हिलाल अहमद शाह, अबसर अहमद दर व एजाज अहमद भट्ट को बरी कर दिया था। चार्जशीट में 3 पीड़िताएं कोर्ट में बयान से मुकर र्गईं थीं। उन्होंने आरोपियों द्वारा शारीरिक शोषण के आरोप से इंकार कर दिया था। सीबीआई केस में कहा गया था कि सबीना लड़कियों को आगे देह व्यापार के लिए सप्लाई करती थी। 


ये है मामला 
संबंधित मामला अप्रैल 2006 में जम्मू एवं कश्मीर में एक पोर्न एमएमएस फैलने से चर्चा में आया था। सबीना नामक महिला पर लड़कियों को हाई प्रोफाइल लोगों को देह व्यापार के लिए सप्लाई करने का आरोप था। इस काम में उसके पति पर भी आरोप लगा था। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच 2006 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। मामले में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलाम अहमद हसन मीर, स्वतंत्र विधायक रहे रमन मट्टू, बीएसएफ डीआईजी केसी पांधी, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी, डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर, इकबाल खांडे, होटल मालिक रियाज अहमद कावा, हिलाल अहमद शाह, अबसर अहमद दर व एजाज अहमद भट्ट समेत सबीना और उसका पति अब्दुल हामिद आरोपी बनाए गए थे। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed