पत्नी को 'गिफ्ट' में दे दी जानलेवा बीमारी एड्स
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पति के अपनी पत्नी पर जान देने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यहां एक पति ने अपनी पत्नी को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी गिफ्ट में दे दी।
पत्नी का ब्लड सेंपल लेने के लिए एड्स संक्रमित टीका लगाने के दोषी पति को जिला सत्र न्यायाधीश ने 9 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मामले में नामजद उसकी प्रेमिका व मां को बरी कर दिया है।
थाना खुईयां सरवर पुलिस को पीड़िता के पिता निवासी सिरसा, हरियाणा ने बताया था कि उसने बेटी की शादी मार्च 2006 में गांव तेलूपुरा निवासी सुनील कुमार से की थी। शादी के बाद उसकी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया। सुनील लैबोरेटरी में काम करता था और उसके साथ काम करने वाली गुरवीर कौर निवासी लंडे वाला मोगा से प्रेम संबंध बन गए।
पत्नी से शारीरिक संबध बनाने बंद कर दिए
इसके चलते उसकी बेटी व सुनील के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। सुनील प्रेमिका गुरवीर कौर से विवाह करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। सुनील कुमार ने पत्नी का रक्त टेस्ट करने के बहाने एड्स संक्रमित रक्त वाला टीका प्रयोग किया। जिससे उसकी पत्नी का रक्त भी एड्स संक्रमित हो गया।
इसके बाद सुनील ने पत्नी से शारीरिक संबध बनाने बंद कर दिए। वह बीमार रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसके पिता उसे सिरसा ले गए व जांच में पता चला कि उसकी बेटी को एड्स है। पिता ने उसका इलाज चंडीगढ़ स्थित पीजीआई से करवाना शुरू कर दिया।
9 वर्ष की कैद व 5000 रूपये जुर्माना
थाना खुईयां सरवर पुलिस को शिकायत देते हुए पिता ने आरोप लगाया कि सुनील ने उसकी बेटी को रास्ते से हटाने के लिए उसे एड्स संक्रमित टीका लगाया है।
पुलिस जांच में मामला सही पाए जाने के बाद सुनील कुमार, उसकी प्रेमिका गुरवीर कौर के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। बाद में एसएसपी अमर सिंह चहल ने जांच के दौरान सुनील की मां सुंदरा देवी को भी इसमें शामिल कर लिया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएस खुरमी की अदालत ने पीड़िता के पति सुनील कुमार को मुख्य आरोपी मानते हुए 9 वर्ष की कैद व 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।