फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   high court strict on illegal hotels and construction near darbar sahib

दरबार साहिब के पास गलियारे में से कब्जे न हटने पर हाईकोर्ट सख्त

Mon, 01 Feb 2016 10:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Mon, 01 Feb 2016 10:58 PM IST
विज्ञापन
high court strict on illegal hotels and construction near darbar sahib

अमृतसर में श्री दरबार साहिब के गलियारे के आसपास अवैध तौर पर बने होटलों को हटाए जाने के मामले में प्रशासन की ढिलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीरता लेते हुए जिले के चार शीर्ष अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर लिया है।

विज्ञापन


सोमवार को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर ने अमृतसर के डीसी रवि भगत, एसडीएम संदीप ऋषि, निगम आयुक्त प्रदीप सबरवाल और सीनियर टाउन प्लानर हेमंत बतरा को आगामी 2 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन


एडवोकेट सरबजीत सिंह वेरका द्वारा दायर याचिका में अदालत को जानकारी दी गई कि श्री दरबार साहिब के गलियारे के आसपास अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके जवाब में प्रतिवादी द्वारा दाखिल जवाब पर असंतोष जताते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा कि प्रतिवादी गलियारे के आसपास कब्जाधारी होटलों व दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके हैं।

उनकी कार्रवाई केवल मुंहजुबानी है और प्रत्यक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च तय करते हुए उक्त चारों वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं।

यह है मामला
एडवोकेट सरबजीत सिंह वेरका ने श्री दरबार साहिब के आसपास अवैध होटलों को लेकर वर्ष 2010 में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके जवाब में तत्कालीन डीसी ने हलफनामा दाखिल कर क्षेत्र में 21 अवैध होटल होने की बात स्वीकारी जबकि नगर निगम ने आरटीआई के तहत दी गई सूचना में शहर के भीतर 105 ऐसी इमारतों की जानकारी दी।


वेरका ने यही सूची हाईकोर्ट में दाखिल कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। बाद में होटलों की सूची 125 तक पहुंच गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed