फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Guilty of bribes three years imprisonment for Superintendent

रिश्वत लेने के दोषी सुपरिंटेंडेंट को तीन साल कैद

Fri, 02 May 2014 09:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Fri, 02 May 2014 09:42 PM IST
विज्ञापन
Guilty of bribes three years imprisonment for Superintendent

एक लाख रुपये रिश्वत लेने के दोषी चंडीमंदिर कैंट के सुपरिंटेंडेंट को सीबीआई कोर्ट से शुक्रवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन


उन्हें 28 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। यह रिश्वत कांगड़ा छावनी में पियन भर्ती की एवज में ली थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, सेक्टर-4 निवासी अश्वनी कुमार सोंधी चंडीमंदिर में बतौर सुपरिंटेंडेंट तैनात थे।
विज्ञापन


आर्मी की तरफ से उन्हें पियन भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी दौरान सीबीआई को शिकायत मिली कि 10 पदों के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, डिमांड दो लाख रुपये की थी। तीन मई 2008 को सीबीआई ने ट्रैप लगाया और सोंधी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, सीबीआई ने दबोच लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed