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एएसआई पर हमला करने वाले युवकों को 4-4 साल कैद

Mon, 25 Jan 2016 07:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 25 Jan 2016 07:39 PM IST
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attack on ASI: 4 years imprisonment to convicted

शराब पीकर हंगामा, पथराव करने, लोगों और एएसआई से मारपीट करने के दो साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजेश और गुड्डू को 4-4 साल की सजा सुनाई है।

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वहीं इस मामले में एक आरोपी मुकेश उर्फ मोगली को कोर्ट पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। जिन दो युवकों को सजा सुनाई गई है, वह दोनों बापूधाम के रहने वाले हैं। कोर्ट ने इन पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संबंधित केस सेक्टर-26 थाने में दर्ज किया गया था।
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घटना 8 जून, 2014 की है। बापूधाम निवासी मुकेश उर्फ मोगली, राजेश और गुड्डू सेक्टर-26 पुलिस लाइन के सामने अहाते में शराब पी रहे थे। दोपहर 12 बजे के करीब जब अहाता मालिक ने उन्हें बिल थमाया तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया। साथ ही और शराब देने को कहा।
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उसके मना करने पर तीनों ने वहां हंगामा कर दिया। इसके बाद तीनों ठेके पर पहुंचे और ठेका कर्मी से शराब मांगने लगे। मना करने पर तीनों उसके साथ मारपीट करने लगे। अहाते पर काम करने वाले युवक बीच-बचाव के लिए आए तो तीनों युवकों ने उनसे भी मारपीट शुरू कर दी।

इसके बाद मुकेश, राजेश और गुड्डू ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे शराब की दुकान और अहाता कर्मियों समेत चार लोग जख्मी हो गए। साथ ही वहां आसपास खड़ी कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

सेक्टर-26 चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे एएसआई नरेंद्र को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने तीनों को रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद तीनों ने एएसआई से ही मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में एएसआई जख्मी हो गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।


वारदात के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अहाता मालिक जीतू की शिकायत पर तीनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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