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हिंसा राजद्रोह मामले में चालान पेश
Updated Tue, 28 Nov 2017 09:58 PM IST
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हिंसा राजद्रोह मामले में चालान पेश
हनीप्रीत सहित 15 के खिलाफ अदालत में 90 दिन में चालान पेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा और राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में दर्ज मामले में मंगलवार को 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया। ठीक 90 दिन बाद अदालत में 970 पेज का चालान पेश किया गया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त एस चावला ने इसकी पुष्टि की। इन मामले 67 गवाह बनाए गए हैं। चालान में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय होंगे। 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत, सुरेन्द्र धीमान इंसां, दिलावर इंसां, सीपी आरोड़ा, राकेश, गुरमीत सिंह, गुरदीप, सुखदीप कौर, राकेश, प्रदीप गोयल इंसां सहित अन्य 15 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। इनमें तीन आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। सरकार से इस मामले में कार्यवाही के लिए अनुमति लेने के बाद मंगलवार को सीजेएम की अदालत में चालान पेश किया गया। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी। हनीप्रीत समेत हिंसा की साजिश के मामले में तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा।
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चालान में हिंसा की साजिश सहित हैं अन्य आरोप भी
25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के लिए 17 को सिरसा में हुई मीटिंग, दंगा भड़काने, दंगे के लिए फंडिंग करने सहित अन्य आरोप हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे हुई पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर तमाम पहलुओं को चालान में शामिल किया गया है।
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इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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हिंसा राजद्रोह मामले में चालान पेश
हनीप्रीत सहित 15 के खिलाफ अदालत में 90 दिन में चालान पेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा और राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में दर्ज मामले में मंगलवार को 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया। ठीक 90 दिन बाद अदालत में 970 पेज का चालान पेश किया गया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त एस चावला ने इसकी पुष्टि की। इन मामले 67 गवाह बनाए गए हैं। चालान में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय होंगे। 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत, सुरेन्द्र धीमान इंसां, दिलावर इंसां, सीपी आरोड़ा, राकेश, गुरमीत सिंह, गुरदीप, सुखदीप कौर, राकेश, प्रदीप गोयल इंसां सहित अन्य 15 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। इनमें तीन आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। सरकार से इस मामले में कार्यवाही के लिए अनुमति लेने के बाद मंगलवार को सीजेएम की अदालत में चालान पेश किया गया। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी। हनीप्रीत समेत हिंसा की साजिश के मामले में तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा।
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चालान में हिंसा की साजिश सहित हैं अन्य आरोप भी
25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के लिए 17 को सिरसा में हुई मीटिंग, दंगा भड़काने, दंगे के लिए फंडिंग करने सहित अन्य आरोप हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे हुई पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर तमाम पहलुओं को चालान में शामिल किया गया है।
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इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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