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उपभोक्ता आयोग: कृषि विपणन बोर्ड का वेतन खाता सीज करने के आदेश, रुक सकती है कर्मचारियों की सैलरी

Sat, 20 Nov 2021 09:14 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 20 Nov 2021 09:14 PM IST
सार

उपभोक्ता आयोग ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। खाता सीज होने से कर्मचारियों की दिसंबर की पगार रुक सकती है। पंचकूला मंडी में आवंटी को दुकान न देने व पैसे वापस न करने की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है।

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Consumer Commission ordered to freeze the salary account of Agricultural Marketing Board
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकूला का वेतन खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। पंचकूला मंडी में आवंटी को दुकान न देने और पैस भी न लौटाने पर यह कार्रवाई हुई है। आवंटी की शिकायत पर आयोग के आदेश को हलके में लेना बोर्ड को महंगा पड़ गया। वेतन खाता सीज होने से कर्मचारियों का दिसंबर महीने का वेतन रुक सकता है।

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आयोग ने काका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए वेतन खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। आयोग के न्यायिक सदस्य राम सिंह चौधरी ने हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड को कहा है कि विपणन बोर्ड के वेतन खाते को सीज कर दिया जाए। काका सिंह ने पंचकूला मंडी में एक दुकान खरीदी थी।
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2009 में दुकान की कीमत के रूप में 75 लाख 10 हजार रुपये जमा करा दिए गए। बावजूद इसके 2016 तक उसे दुकान का कब्जा नहीं मिला। इसके बाद उसने पैसे लौटने को कहा। बोर्ड ने उसके अनुरोध को अनसुना कर दिया। थकहार कर काका सिंह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचे।
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आयोग ने विपणन बोर्ड को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को पूरी राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाएं। बोर्ड ने इस आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दे दी। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई और बोर्ड को आदेश दिया कि काका सिंह को 50 प्रतिशत राशि लौटाए।

बोर्ड ने यह आदेश भी नहीं माना। अधिकारियों के व्यवहार से आजिज आकर शिकायतकर्ता दोबारा राज्य उपभोक्ता आयोग में पहुंच गए। उनकी शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए आयोग ने बोर्ड के वेतन खाता को सीज करने का आदेश दे दिया। बोर्ड अधिकारियों से पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई जल्द होगी।

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