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पंजाब रोडवेज बस की टक्कर से हुई थी मौत, मिलेगा 63.21 लाख का मुआवजा

Sun, 28 Jan 2018 09:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 28 Jan 2018 09:45 AM IST
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Constable Gurdev Singh's family receives compensation of Rs 63.21 lakhs
पंजाब रोडवेज की बस - फोटो : Demo Pics
पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल की पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर से सड़क हादसे में हुई मौत पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने मृतक कांस्टेबल के परिवार के लिए 63.24 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा देने के लिए पंजाब रोडवेज के एमडी, जीएम, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर को संयुक्त रूप से देने के आदेश दिए हैं।
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मुआवजा क्लेम याचिका अमृतसर निवासी गुरदेव सिंह की विधवा गुरजीत कौर (43), बेटी कमलजीत कौर (19), बेटे सिमरनजीत सिंह, मां जसबीर कौर (63) और पिता महिंद्र सिंह (74) की ओर से दायर की गई थी। याचिका के अनुसार गुरदेव सिंह पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल मोहाली पुलिस लाइन में एमटीओ ब्रांच में कार्यरत थे। एक नवंबर 2016 को रात करीब सवा दस बजे गुरदेव सिंह पुलिस पायलट गाड़ी से रोपड़ से चंडीगढ़ आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी में अन्य पुलिसकर्मी भी थे।
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जैसे ही वह लोग गुगा माड़ी मंदिर के पास पहुंचे तो दूसरी ओर से पंजाब रोडवेज की बस ने तेज स्पीड और लापरवाही से आते हुए उनकी जिप्सी को टक्कर मार दी। बस को गुरबीर सिंह चला रहा था। हादसे के बाद जिप्सी सवार सभी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को कुराली के सिविल अस्पताल ले जाया गया जबकि गुरदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में बस चालक के खिलाफ कुराली थाने में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया था।
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परिवार ने मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के तहत गुरदेव की मौत पर एक करोड़ रुपये का मुआवजा क्लेम किया था। याचिका पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक की पत्नी गुरजीत कौर को मुआवेज की 40 फीसदी, बेटी कमलजीत कौर और बेटे सिमरनजीत सिंह को 25-25 फीसदी जबकि मां जसबीर कौर को 10 फीसदी रकम देने के लिए 63,21,960 रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। साथ ही इस पर 7.5 फीसदी की दर से ब्याज भी देने को कहा है। 
 
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