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Haryana News: विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ा झटका, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज

Tue, 27 Feb 2024 12:06 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 27 Feb 2024 12:06 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। छौक्कर ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।

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Congress MLA Dharam Singh Chhoker got a big blow from the High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज एफआईआर व उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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मुख्य याचिका में छौक्कर ने बताया कि ईडी ने उनके गुरुग्राम, दिल्ली व पानीपत में मौजूद आवास पर रेड की थी। मामला गुरुग्राम में जनवरी 2021 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इस मामले में याची, उसके बेटों व अन्य पर धोखाधड़ी व ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। 
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शिकायत के आधार पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में जांच की जा रही थी और इसी क्रम में ईडी ने यह कार्रवाई की थी। छौक्कर ने इस मामले से अपना कोई लेना-देना न होने व इस कार्रवाई को राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
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बाद में इस मामले में अर्जी दाखिल करते हुए छौक्कर ने ईडी की ओर से जारी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द करने की मांग की थी। इस का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि गिरफ्तारी के वारंट पर अमल न करने का आदेश एक तरह से अंतरिम जमानत जैसा होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस अदालत की ओर से संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए छौक्कर की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।

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