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सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता को जमानत, दर्ज हुई तीन एफआईआर

Fri, 12 Jun 2020 10:30 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 12 Jun 2020 10:30 AM IST
सार

  • पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तार
  • यूपी, एमपी में जमानत के लिए कर सकेंगे आवेदन,
  • धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा
  • हरियाणा, यूपी और एमपी में दर्ज हुई थीं एफआईआर

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Congress Leader Pankaj Punia Got Bail in Case of Affensive Statement on UP CM Yogi Adityanath
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

प्रवासियों, बस मुद्दे व अन्य मामलों में फेल बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामले के आरोपी हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
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कोर्ट ने उनको 29 जन तक ट्रांजिट बेल दे दी है, ताकि वह हरियाणा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में दर्ज एफआईआर में जमानत के लिए आवेदन कर सकें। पुनिया ने अपने ट्वीट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार व आरएसएस नेताओं पर पर निशाना साधा था।
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हालांकि विरोध बढ़ने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। उन्होंने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। परंतु इसी बीच हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कई जगह पुनिया के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामले दर्ज करा दिए गए।

करनाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पिछले दिनों करनाल जिला अदालत ने उनको जमानत दे दी थी। क्योंकि जेल के बाहर यूपी पुलिस बैठी थी, इसलिए पुनिया ने बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए और जेल में ही रहे।

पहले सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका

कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट या उपयुक्त अथॉरिटी के समक्ष याचिका दाखिल करने की छूट दे दी। अन्य राज्यों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल और सुरक्षा देने की गुहार लगाई।

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हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 29 जून तक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के बाद वह उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में दर्ज मामलों में जमानत के लिए वहां के संबंधित अथॉरिटी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।
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