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चंडीगढ़ः नए नियम आने के बाद कायदा न तोड़ने में ही फायदा, रोजाना ड्राइविंग लाइसेंस हो रहे सस्पेंड

Wed, 25 Sep 2019 04:02 PM IST
खुशबू गोयल रिशु राज सिंह/अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 25 Sep 2019 04:02 PM IST
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Chandigarh Traffic Police Working According to New Rules, People Facing Problems
सांकेतिक तस्वीर
ट्रैफिक के नए रूल्स लागू होने के बाद से नियम तोड़ने पर 23 दिन में 303 लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। इनमें से 143 लाइसेंस विदआउट हेलमेट ड्राइव करने वालों से सस्पेंड हुए हैं, इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। 1 से 23 सितंबर के बीच चालान कर चंडीगढ़ पुलिस को 34 लाख 31 हजार 950 रुपये का रेवेन्यू मिला है। सेक्टर-17 के रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) में भी 50 प्रतिशत काम बढ़ गया है।
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1 जनवरी से 23 सितंबर तक चालानों से ट्रैफिक पुलिस को कुल 4 करोड़ 42 लाख 6 हजार 950 रुपये की कमाई हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडेड)-2019 के नियम लागू होने के बाद से चंडीगढ़ में अब रोजाना करीब 40 लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं। चालान कटने के डर से लाइसेंस रिन्यू कराने वालों की संख्या भी दोगुना हो गई है। नए लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1 सितंबर से 23 सितंबर के बीच 2,138 नए लाइसेंस बने हैं।
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आरएलए के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से अभी से 23 सितंबर के बीच 21 हजार 335 नए लाइसेंस बने हैं। लाइसेंस रिन्यू कराने वालों की संख्या भी 19 हजार के करीब है। आरएलए में कर्मचारियों का काम 50 प्रतिशत और बढ़ गया है। रोजाना लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार चालानों के बढ़े दामों के बाद ओवर स्पीड, रेड लाइट जंप और जेब्रा क्रासिंग के वायलेशन कम हो गए हैं। लोगों ने चालान के डर से ही सही नियमों का पालन करना शुरूकर दिया है।
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इन केसों में जुर्माने के साथ लाइसेंस होगा सस्पेंड

- ओवर स्पीड
- विदआउट हेलमेट
- ड्रंक एंड ड्राइव
- रेड लाइट जंप
- गाड़ी चलाने वक्त मोबाइल का इस्तेमाल

1 जनवरी से 21 सितंबर तक 2,573 लाइसेंस सस्पेंड
1 जनवरी से 21 सितंबर तक 2573 लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए आएएलए के पास आए हैं, जिनमें से 2034 लोग आरएलए दफ्तर पहुंच भी चुके हैं। 1 से 21 सितंबर के बीच 71 लाइसेंस ड्रंक एंड ड्राइव के कारण सस्पेंड हुए हैं। टू-व्हीलर पर पीछे बैठी महिला के हेलमेट नहीं पहनने पर भी कई चालान हुए हैं और तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं।  

नहीं लगाया हेलमेट का फीता तो होगा लाइसेंस सस्पेंड
यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का फीता नहीं लगाते हैं तो भी आपका चालान इसी नियम के तहत कटेगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 डी के तहत चालान के साथ तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा।

पुलिस के डर से चालू हेलमेट पहना तो भी चालान, सस्पेंड

यदि आप हेलमेट उचित मानक का नहीं पहन रहे हैं तो आपका चालान विदाउट हेलमेट की धारा के तहत 1000 रुपए का कटेगा और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आईएसआई मार्का का ही हेलमेट लगाएं।

फुटपाथ पर बिकने वाले 200 रुपए से 300 रुपए कीमत तक के हेलमेट बिक रहे हैं। लेकिन ये हेलमेट बेहद कमजोर होते हैं और रोड से टकरा कर टूट जाते हैं। टूटने के कारण ये पहनने वाले के सिर में भी घुस सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडेड)-2019 के नए नियमों के लागू होने के बाद से लाइसेंस रिन्यू कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। लोगों को असुविधा न हो इसके लिए हम भी कई प्रयास कर रहे हैं।
- विराट, आरएलए अफसर
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