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सीबीआई कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, राम रहीम को नोटिस जारी

Tue, 09 Jul 2019 01:23 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 09 Jul 2019 01:23 AM IST
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CBI challenge to CBI court's Order in High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

डेरे में साधुओं को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर नपुंसक बनाए जाने के मामले की जांच से जुड़ी डायरी राम रहीम को उपलब्ध करवाने के सीबीआई कोर्ट के आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। 

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राम रहीम ने इससे पहले सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए केस की जांच से जुड़ी डायरी उपलब्ध करवाने की अपील की थी। राम रहीम ने दलील दी थी कि, इससे उसको बचाव में आसानी होगी और यह उसका हक भी बनता है। सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने उसकी दलीलों को सुनने के बाद उसके हक में फैसला सुनाते हुए उसे केस डायरी की प्रति उपलब्ध करवाने के आदेश जारी कर दिए थे।
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इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा कि, ऐसा करने से केस की जांच प्रभावित होगी और ऐसे में सीबीआई ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में राम रहीम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

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