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कांस्टेबल को टक्कर मारकर घसीट ले गया था, कैद

Fri, 26 Feb 2016 09:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 26 Feb 2016 09:45 AM IST
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car driver hit chandigarh police constable, prisonment

ट्रैफिक नियमों के खिलाफ ड्राइविंग करते हुए कांस्टेबल को टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गया। कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई। मामला चंडीगढ़ का है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवक को गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में दोषी पाया है। अदालत ने उसे 4 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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वहीं, सहआरोपी को 2 साल कैद और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कार मोहाली फेज-5 निवासी आफताब सिंह गिल चला रहा था और उसके साथ वाली सीट पर चंडीगढ़ सेक्टर-33 निवासी करणवीर सिंह संधू बैठा था। वहीं कोर्ट ने करणवीर की 60 दिनों में अपील की अर्जी को स्वीकार कर उसे 25 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत दे दी है।
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सेक्टर-3 थाने में ट्रैफिक कांस्टेबल दविंदर सिंह की शिकायत पर आफताब और करणवीर के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मकसद से हमला करना, चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। कार चालक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर करीब 500 मीटर बैठा कर ले गया था।
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घटना 10 अगस्त 2014 की है। ट्रैफिक कांस्टेबल दविंदर सिंह की ड्यूटी हेड कांस्टेबल जतिंदर सिंह के साथ सेंट्रल डिवीजन पर थी। शाम साढ़े 6 बजे दोनों पुलिसकर्मी मटका चौक के पास ड्यूटी पर थे। इसी दौरान सेक्टर-17 की ओर से आ रही कार का चालक आफताब मोबाइल पर बात कर रहा था। उसे दविंदर सिंह ने रुकने का इशारा किया।

चालक ने पहले तो कार थीमी कर दी, लेकिन अचानक उसकी स्पीड बढ़ा दी। इससे बचने के लिए सामने खड़ा कांस्टेबल दविंदर कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बावजूद कार चालक ने 500 मीटर तक कार नहीं रोकी। दविंदर किसी तरह कार के बोनट पर बैठा रहा। उसके कहने के बावजूद आफताब ने कार नहीं रोकी।


इसी दौरान हेड कांस्टेबल जतिंदर ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इसके बाद सेक्टर-10 के पास खड़ी पीसीआर ने कार को रुकवा लिया। इसके बाद आफताब और करणवीर सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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