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बिग बाजार व पैंटालून्स ने फिर वसूले कैरीबैग के पैसे, लगा जुर्माना

Mon, 31 Aug 2020 10:54 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2020 10:54 PM IST
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Big Bazaar Pantaloons again charged money carry baggage fined
चंडीगढ़। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम व रिटेल संचालकों पर कैरीबैग के अतिरिक्त पैसे वसूलने पर कई बार जुर्माना लगाया है। इसके बावजूद बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के 7 से लेकर 12 रुपये तक वसूल रहे हैं। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक बार फिर से एलांते मॉल स्थित बिग बाजार और पैंटालून्स को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है।
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सेक्टर-47सी में रहने वाले शुभम ने उपभोक्ता फोरम में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के बिग बाजार और धनास के मिल्क कॉलोनी में रहने वाले बलविंदर सिंह ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (पैंटालून्स) के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में शुभम ने बताया कि 19 अप्रैल 2019 को बिग बाजार के स्टोर से उन्होंने सामान खरीदा। खरीदारी के बाद सामान ले जाने के लिए उन्हें अतिरिक्त 12 रुपये चुकाने पड़े। वहीं, बलविंदर सिंह ने भी अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने पैंटालून्स से सामान खरीदा, लेकिन उस सामान को ले जाने के लिए स्टोर की तरफ से मुफ्त में कैरी बैग नहीं दिया गया बल्कि उनसे बैग के सात रुपये लिए गए। इसे सेवा में कोताही बताते हुए दोनों शिकायतकर्ताओं ने फोरम में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (पैंटालून्स) को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
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फोरम ने दिए यह आदेश
फोम ने बिग बाजार पर जुर्माना लगाते हुए कैरीबैग के चार्ज किए 12 रुपये वापस करने के आदेश दिए। मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 100 रुपये मुआवजा और 1100 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। साथ ही 5 हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड के खाते में जमा कराने के भी आदेश दिए। पैंटालून्स के मामले में फोरम ने 7 रुपये लौटाने के आदेश दिए। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 100 रुपये मुआवजा और 1100 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। हालांकि, पैंटालून्स ने फोरम के सामने अपनी गलती स्वीकार की और बयान दिया कि उन्होंने अब कैरी बैग के लिए पैसे लेना बंद कर दिया है।
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