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हरियाणा: मेवात और मोरनी के दुर्गम इलाकों में अब नहीं रहेगी शिक्षकों की कमी, 622 अध्यापकों का हुआ तबादला
Wed, 18 May 2022 12:50 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 18 May 2022 12:50 AM IST
सार
चयनित शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। चयनित अध्यापकों का कार्यकाल एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक रहेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मेवात और मोरनी में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए शिक्षा विभाग ने 622 शिक्षकों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देते हुए वहां नौकरी करने के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे, इसके बाद ही यह सूची तैयार की गई है। स्थायी नियुक्ति केवल मेवात काडर के लिए की गई हैं, जबकि मोरनी ब्लॉक के लिए डेपुटेशन आधार पर ही शिक्षकों का चयन किया गया है।
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मेवात काडर और मोरनी ब्लॉक के लिए कुल 170 पीजीटी, 163 टीजीटी और 796 पीआरटी ने आवेदन किया, जिनमें से 107 पीजीटी 109 टीजीटी और 406 पीआरटी को स्टेशन अलॉट किए गए हैं। जिन आवेदक शिक्षकों को स्टेशन अलॉट नहीं हुए हैं, इनसे दोबारा आवेदन मांगकर स्टेशन दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मेवात और मोरनी क्षेत्र में शिक्षकों की कमी चल रही है। इसको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री प्रयासरत हैं। जल्द ही विभाग की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा।
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शिक्षकों के लिए बनाए नियम, अतिरिक्त मानदेय
चयनित शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। चयनित अध्यापकों का कार्यकाल एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक रहेगा। जो शिक्षक स्थायी तौर पर मेवात के लिए चयनित किए गए हैं, उनको अपने वर्तमान काडर में वरिष्ठता छोड़नी होगी और मेवात काडर के मुताबिक वरिष्ठता ग्रहण करनी होगी। इसके बारे में शिक्षक को एक सत्यापन पत्र भी विभाग को देना होगा।
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स्थायी शिक्षक जो डेपुटेशन आधार पर मेवात या मोरनी में कार्यग्रहण करेंगे, उन्हें बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। अतिथि अध्यापक जिनका चयन अस्थायी तौर पर मेवात या मोरनी के लिए किया गया है, उन्हें 10 हजार रुपये मासिक इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे। मेवात और मोरनी के लिए चयनित शिक्षक डेपुटेशन के दौरान ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं लेंगे।