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खाल तस्कर को तीन साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Sat, 19 Sep 2015 10:31 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक खाल तस्कर को तीन साल के कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि 19 जुलाई 2011 को एसओजी और वन विभाग की टीम ने मूनाकोट विकासखंड के गिरपाटा नामक स्थान पर ग्राम ढोलाखोली सिरकुच निवासी देवेंद्र राम को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया। उसके साथ दोबांस निवासी महेंद्र टम्टा भी था। वह मौके से फरार हो गया। उसे बाद में अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया।
इस मामले में देवेंद्र राम के खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ और वन दरोगा दिनेश चंद्र जोशी, वन रक्षक कैलाश सिंह, उपनिरीक्षक बलवंत सिंह, भुवन आर्या और विवेचना अधिकारी महिपाल सिंह सिरोही को गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने सभी गवाहों को सुनने के बाद शनिवार को देवेंद्र राम को तीन साल के कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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इस मामले में देवेंद्र राम के खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ और वन दरोगा दिनेश चंद्र जोशी, वन रक्षक कैलाश सिंह, उपनिरीक्षक बलवंत सिंह, भुवन आर्या और विवेचना अधिकारी महिपाल सिंह सिरोही को गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने सभी गवाहों को सुनने के बाद शनिवार को देवेंद्र राम को तीन साल के कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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