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मैगी नूडल्स-मसाले में फिर मिले हानिकारक तत्व

Fri, 06 Nov 2015 12:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Fri, 06 Nov 2015 12:50 AM IST
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जिले के दो स्थानों से लिए गए सैंपल की प्रयोगशाला में हुई जांच के बाद मैगी नूडल्स में हानिकारक तत्व मिले हैं। लखनऊ स्थित प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट में दोनों सैंपल अधोमानक बताए गए हैं।
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नूडल्स में टोटल ऐशा की मात्रा अधिक मिली है और मसाले में मोनो सोडियम की मात्रा अधिक पाई गई है। दोनों रिपोर्ट जुर्माने के लिए सक्षम अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने जनवरी में बालाजी प्रोविजनल स्टोर से मैगी का नमूना लेकर जांच को भेजा था।
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दूसरा नमूना मई में गजरौला के मोहित बंसल अवंतिका नगर स्थित दुकान से लेकर जांच को भेजा था। लखनऊ स्थित प्रयोगशाला से पहुंची जांच रिपोर्ट में जनवरी में लिए गए मैगी नूडल्स के नमूने में टेस्ट मेकर के जरिए पता लगाया गया कि इसमें टोटल ऐस की मात्रा 3.5 प्रतिशत पाई गई है जोकि 1.0 प्रतिशत तक होनी चाहिए। टोटल ऐस की अधिक मात्रा सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।

दूसरे नमूने में मैगी नूडल्स के मसाले में मोनो सोडियम गुल्टामेट की मात्रा निर्धारित से अधिक मिली है जो कि फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने डिस्ट्रीब्यूटर और नेस्ले इंडिया को नोटिस जारी किए हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बछरायूं के एक दुकानदार के यहां बिक रहे खुले धनिया पाउडर में भी मिलावट पाई गई है।


फ्रूट ड्रिंक कंपनी पर 20 हजार का जुर्माना
बछरायूं कस्बा में कामरान की दुकान पर बिक रही स्टार लीची फ्रूट ड्रिंक का नमूना भरकर प्रयोगशाला को भेजा गया था जोकि अधोमानक मिला था। इस मामले में दुकानदार पर 10 हजार रुपये और फ्रूट ड्रिंक्स निर्माता कंपनी शकुंतला इंडस्ट्रीज एमजी रोड गाजियाबाद पर फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन पर 20 हजार का जुर्माना न्यायालय अपर जिलाधिकारी द्वारा लगाया गया है। उधर, बछरायूं के ही दूधिया ब्रजेश कुमार से भरे गए नमूने की प्रयोगशाला जांच में दूध के अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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