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दूध-चीनी में मिलावट पर 30 हजार का जुर्माना

Fri, 10 Jan 2014 05:49 AM IST
Amroha
Amroha Updated Fri, 10 Jan 2014 05:49 AM IST
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अमरोहा। दूध और चीनी में मिलावट करने वाले तीन दोषियों पर एडीएम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। अपर जिलाधिकारी ने दो दूध के मिलावटखोरों पर 20 और जिला हापुड़ निवासी द्वारा चीनी में की गई मिलावट पर 10 हजार का जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
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जिलेभर में मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। यह लैब से मिल रही रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है। लैब में मिलावट की पुष्टि होने पर एफडीए ने दूध के दो और चीनी के एक मिलावटखोर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोर्ट में वाद दायर किया था। तीनों मामले अपर जिलाधिकारी रणविजय सिंह की अदालत में विचाराधीन थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान थाना धनौरा के क्षेत्र के गांव पखरोला निवासी गबरुद्दीन, हसनपुर क्षेत्र के गांव हथियाखेड़ा निवासी डालचंद्र को दूध में, जिला हापुड़ के सिंभावली निवासी आजाद को चीनी में मिलावट करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों पर दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। मिलावटखोरों को एक महीने के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी।
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