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Varanasi News: युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त और बिना गारंटी के मिलेगा पांच लाख तक लोन
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले में 3000 युवा उद्यमी बनाने का लक्ष्य
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। यदि आपका कोई उद्योग या व्यापार है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अब धन की बाधा आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार आपकी सहायता करेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले के तीन हजार युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। जिला उद्योग व प्रोत्साहन केंद्र को 3000 युवा उद्यमियों को बिना ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य दिया है। चार साल के अंदर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
उपायुक्त उद्योग मोहन शर्मा ने बताया कि योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदनों के चयन, बैंकों में फाइल, स्वीकृति और समीक्षा होगी। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता केंद्र एजेंसी होगी। मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत शासन स्तर से पोर्टल का निर्माण कराया जा रहा है। ट्रेडिंग वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के तहत यह होंगी शर्तें
उपायुक्त उद्योग मोहन शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिला का निवासी होना जरूरी है। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच और कम से कम आठ पास हो। वहीं, सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षित हो। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अलावा राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी योजना में ब्याज या कैपिटल सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
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ऐसे ले सकेंगे ऋण की सुविधा
योजना के तहत उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित होगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। पूर्वांचल क्षेत्र के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत खुद के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। परियोजना स्थापित न करने या चार वर्षों की समयावधि में परियोजना बंद होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले ली जाएगी। यह सब्सिडी इकाई के चार साल तक कार्यरत होने के बाद उसके खाते में समायोजित की जाएगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। यदि आपका कोई उद्योग या व्यापार है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अब धन की बाधा आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार आपकी सहायता करेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले के तीन हजार युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। जिला उद्योग व प्रोत्साहन केंद्र को 3000 युवा उद्यमियों को बिना ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य दिया है। चार साल के अंदर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
उपायुक्त उद्योग मोहन शर्मा ने बताया कि योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदनों के चयन, बैंकों में फाइल, स्वीकृति और समीक्षा होगी। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता केंद्र एजेंसी होगी। मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत शासन स्तर से पोर्टल का निर्माण कराया जा रहा है। ट्रेडिंग वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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योजना के तहत यह होंगी शर्तें
उपायुक्त उद्योग मोहन शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिला का निवासी होना जरूरी है। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच और कम से कम आठ पास हो। वहीं, सरकार की ओर से संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षित हो। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अलावा राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी योजना में ब्याज या कैपिटल सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
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ऐसे ले सकेंगे ऋण की सुविधा
योजना के तहत उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित होगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। पूर्वांचल क्षेत्र के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत खुद के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। परियोजना स्थापित न करने या चार वर्षों की समयावधि में परियोजना बंद होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले ली जाएगी। यह सब्सिडी इकाई के चार साल तक कार्यरत होने के बाद उसके खाते में समायोजित की जाएगी।