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IP मॉल सिगरा में आग, वीडीए ने ही पास किया था बेसमेंट में गोदाम का नक्शा
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 28 Jun 2017 10:48 AM IST
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पिछले शुक्रवार को आईपी मॉल सिगरा में धधकी थी आग
- फोटो : अमर उजाला
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आईपी मॉल सिगरा में पिछले शुक्रवार को बेसमेंट स्थित गोदाम में आग लगने के मामले की जांच रिपोर्ट मंगलवार को वीडीए की चार सदस्यीय टीम ने सचिव विशाल सिंह को सौंप दी। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2006 में बने इस मॉल के बेसमेंट में गोदाम का नक्शा वीडीए ने ही पास किया था।
जांच में पाया गया कि नक्शे में अपर बेसमेंट पर गोदाम पास कराया गया था लेकिन वहां न बनाकर दूसरे हिस्से में गोदाम बना दिया गया, जहां आग की घटना हुई।
मानक के विपरीत गोदाम बनाने पर वीडीए ने मॉल संचालक को नोटिस जारी कर दिया है और उसे हटाने के निर्देश दिए हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बेसमेंट में गोदाम के नक्शे को मंजूरी कैसे दे दी गई?
आग की घटना के दो दिन बाद रविवार की दोपहर आईपी मॉल सिगरा का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी फायर सर्विस के डायरेक्टर पीके राव ने कहा था कि किसी भी बहुमंजिली इमारत के बेसमेंट में गोदाम या दुकान बनाया जाना पूरी तरह सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।
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भवन चाहे व्यावसायिक हो या आवासीय, बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था और आने-जाने के लिए दो रास्ते होने चाहिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी इस बारे में मॉल प्रबंधन से जवाब तलब भी कर चुके हैं।
डीएम के निर्देश पर वीडीए के एक्सईएन एवं जोनल अधिकारी गोपाल कृष्णा के नेतृत्व में एक सहायक अभियंता और दो अवर अभियंताओं को जांच सौंपी गई थी।
गोपाल कृष्णा ने बताया कि मॉल के अपर बेसमेंट में 50 स्क्वायर मीटर के गोदाम का नक्शा पास था लेकिन मॉल प्रबंधन ने उसका निर्माण बेसमेंट के दूसरे हिस्से में करा दिया। जो मानक के विपरीत है। उसे हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।
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जांच में पाया गया कि नक्शे में अपर बेसमेंट पर गोदाम पास कराया गया था लेकिन वहां न बनाकर दूसरे हिस्से में गोदाम बना दिया गया, जहां आग की घटना हुई।
मानक के विपरीत गोदाम बनाने पर वीडीए ने मॉल संचालक को नोटिस जारी कर दिया है और उसे हटाने के निर्देश दिए हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बेसमेंट में गोदाम के नक्शे को मंजूरी कैसे दे दी गई?
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आग की घटना के दो दिन बाद रविवार की दोपहर आईपी मॉल सिगरा का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी फायर सर्विस के डायरेक्टर पीके राव ने कहा था कि किसी भी बहुमंजिली इमारत के बेसमेंट में गोदाम या दुकान बनाया जाना पूरी तरह सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।
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भवन चाहे व्यावसायिक हो या आवासीय, बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था और आने-जाने के लिए दो रास्ते होने चाहिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी इस बारे में मॉल प्रबंधन से जवाब तलब भी कर चुके हैं।
डीएम के निर्देश पर वीडीए के एक्सईएन एवं जोनल अधिकारी गोपाल कृष्णा के नेतृत्व में एक सहायक अभियंता और दो अवर अभियंताओं को जांच सौंपी गई थी।
गोपाल कृष्णा ने बताया कि मॉल के अपर बेसमेंट में 50 स्क्वायर मीटर के गोदाम का नक्शा पास था लेकिन मॉल प्रबंधन ने उसका निर्माण बेसमेंट के दूसरे हिस्से में करा दिया। जो मानक के विपरीत है। उसे हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।