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Varanasi News: IIT BHU की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में साथी से हुई जिरह, 18 अगस्त को होगी सुनवाई

Sat, 09 Aug 2025 05:32 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 09 Aug 2025 05:32 AM IST
सार

Varanasi News: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में उसके साथी से भी जिरह हुई। पिछली तारीख को भी उसका बयान दर्ज हुआ था। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने इसकी अगली तारीख तय कर दी है।

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Varanasi News case of misdeeds of IIT BHU student partner was cross examined hearing on 18 August
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। घटना के समय पीड़िता के साथ मौजूद साथी छात्र से आरोपी कुणाल पांडेय के अधिवक्ता ने जिरह की। 

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बहस जारी रख कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है। पिछली तिथि पर पीड़िता के साथी ने कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से गवाह से जिरह करने के लिए समय मांगा गया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी और आरोपी की तरफ से अन्य अधिवक्ता रहे।
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प्रकरण के अनुसार, बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया गया था। सभी जेल भेजे गए। 
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पीड़िता का बयान हो चुका है, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से जिरह वीसी से होने के आदेश के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पीड़िता की कोर्ट में मौजूदगी के बाद ही जिरह की गुहार लगाई है। इसी कारण पीड़िता से जिरह नहीं हो पाई है। तब कोर्ट ने साथी को गवाही के लिए तलब किया।

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