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वाराणसी: जेएचवी मॉल पर अब नगर निगम कसेगा शिकंजा, सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर चालान भेजने की तैयारी
Sat, 12 Sep 2026 10:53 AM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Sat, 12 Sep 2026 10:53 AM IST
सार
वाराणसी में जेएचवी मॉल पर अब नगर निगम शिकंजा कसेगा। खुले में कूड़ा डंप करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने पर सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर चालान भेजने की तैयारी है।
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जेएचवी मॉल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी में कैंट के जेएचवी मॉल के खुले में कूड़ा डंप करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में अब सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चालान भेजने का अनुरोध किया जाएगा।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम चार के तहत रोज 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए कचरे का स्रोत पर ही पृथक्कीकरण और गीले कचरे का परिसर में निस्तारण करेंगे। मॉल, होटल और मैरिज हॉल इसके दायरे में आते हैं।
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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार, जेएचवी मॉल को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए अधिकृत एजेंसी मेसर्स वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्रा लि की गाड़ी प्रतिदिन उपलब्ध होने के बावजूद मॉल प्रबंधन अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बजाय निर्माण व ध्वस्तीकरण वेस्ट समेत अन्य कचरा परिसर में ही डंप किया जा रहा है।
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कैंट क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। यहां देशी-विदेशी पर्यटकों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में कचरा और गंदगी फैलने से शहर की छवि प्रभावित होने को लेकर नगर निगम ने गंभीरता दिखाई है।