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वाराणसी में नाबालिग से दुष्कर्म: तत्कालीन एसीपी सहित चार पर परिवाद दर्ज, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 29 Jul 2025 01:01 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 29 Jul 2025 01:01 PM IST
सार

Varanasi Latest News: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म मामले में तत्कालीन एसीपी सहित चार पर परिवाद दर्ज किया गया। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जुलाई नियत की है।

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Varanasi minor girl molestation case Complaint filed against four people including ACP
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म मामले में अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत में दाखिल इस परिवाद में शिवपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने प्रेमचंद नगर कॉलोनी निवासी आरोपी शशिकांत पांडेय उर्फ पुन्नू पांडेय, पूर्व थाना प्रभारी सारनाथ परमहंस गुप्ता, एसीपी कैंट विदुष सक्सेना, क्राइम ब्रांच प्रभारी विमल वैगा व अन्य को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जुलाई नियत की है।

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क्या है पूरा मामला
प्रकरण के अनुसार शिवपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने अदालत में पॉक्सो एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि अप्रैल 2013 के दौरान जब पीड़िता 16 वर्ष की थी तो प्रेमचंद नगर कॉलोनी निवासी आरोपित शशिकांत पांडेय उर्फ पुन्नू पांडेय ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा।
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इस दौरान जब वह शादी करने को कहती तो हमेशा टाल मटोल करता रहता था। गर्भपात भी करा दिया। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। मंदिर में शादी किए जाने का झांसा भी दिया। 
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इस बीच 10 जनवरी 2024 को आरोपी शशिकांत पांडेय उर्फ पुन्नू पांडेय ने घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ने की बात कहकर पीड़िता के लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के आभूषण लॉकर में रखने का झांसा देकर भाग निकला। इसके बाद नहीं आया और फोन भी उठाना बंद कर दिया। 

6 मई 2024 को व्हाट्सअप कॉल करके गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत शिवपुर थाने में दर्ज कराई लेकिन शशिकांत से मिली भगत कर शिवपुर पुलिस और उच्चाधिकारियों ने उक्त मुकदमे में आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए मारपीट की मामूली धाराओं में उसके मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ सारनाथ थाने में रंगदारी समेत विभिन्न धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। 

बाद में उक्त मामलों तत्कालीन थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता द्वारा मनमाने ढंग से धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें लूट के मामले में एक पत्रकार संग आरोपी भी बनाया गया।

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