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दरोगा से दुर्व्यवहार का मामला: 3 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर, कोर्ट ने कहा- पुलिस ने CC फुटेज नहीं पेश किया

Sun, 21 Apr 2024 04:55 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 21 Apr 2024 04:55 PM IST
सार

वाराणसी में दरोगा से दुर्व्यवहार के मामले में तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। अदालत ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने सीसी फुटेज नहीं पेश किया। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। 

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Varanasi Inspector misbehavior case Bail applications of accused approved
up police - फोटो : istock

विस्तार

पुलिस ने सीसी फुटेज नहीं पेश किया। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास नहीं है। एक आरोपी नितेश नरसिंघानी की जमानत अर्जी पहले ही मंजूर हो चुकी है।

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ऐसे में तीन अन्य आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर की जाती है। यह टिप्पणी विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने दशाश्वमेध थाने के दरोगा आनंद प्रकाश की हत्या के प्रयास और बलवा सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए की। 
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दशाश्वमेध थाने में दरोगा आनंद प्रकाश की तहरीर के आधार पर आठ अप्रैल को पांच नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दरोगा का आरोप है कि सात अप्रैल की रात गोदौलिया चौराहा पर बगैर नंबर प्लेट की बाइक रुकवा कर कागज मांगने पर उनकी वर्दी से बैज, बिल्ला और बटन नोच ली गई।
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बदसलूकी करते हुए डंडे से प्रहार किया गया। जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले के तीन आरोपियों नीतीश सिंह, सनी गुप्ता और संतोष गुप्ता को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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