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Gyanvapi Case: शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने और शौचालय हटाने पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा मामला

Thu, 19 May 2022 08:45 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी 
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी  Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 19 May 2022 08:45 AM IST
सार

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर अदालत में आज सुनवाई होगी। यहां पढ़ें ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हर अपडेट...

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Varanasi Gyanvapi Masjid Case masjid survey updates shivling found Hearing on many points in court today All update in hindi
Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर अदालत में आज (गुरुवार को) सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल की वजह से बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई थी। बीते रोज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने चैंबर में तीनों पक्षों की बातें सुनी गईं और आवेदन लिया गया। अदालत ने सुनवाई के लिए गुरुवार (19 मई) की तिथि तय की। इसके साथ ही अदालत ने 19 मई को ही कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। 

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वाराणसी कचहरी में बुधवार को तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। इस कारण कोर्ट ने चैंबर में ही बैठकर सभी पक्षों की बाते सुनीं। आवेदन लिया और सुनवाई की तिथि गुरुवार को नियत कर दी। इस बीच मंगलवार को मीडियाकर्मियों और वकीलों से झड़प के बाद देश-विदेश से आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया। कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। 
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इससे पहले जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने ज्ञानवापी परिसर में मानव निर्मित तालाब के पानी में सील बंद मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल के पास से शौचालय हटाने को आदेश पारित करने के लिए आवेदन दिया। वहीं वादी पक्ष ने हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र को छह और सात जुलाई की कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उचित आदेश देने को कहा। इस आवेदन पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गुरुवार की तिथि तय की। 
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कमीशन रिपोर्ट हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा के माध्यम से जमा कराने की मांग
अदालत में वादी पक्ष की ओर से बुधवार को एक और आवेदन दिया गया, इसमें छह व सात मई को हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा के माध्यम से जमा कराने की मांग की। इस पर भी अदालत ने डीजीसी और अंजुमन इंतजामिया से आपत्ति मांगी है। साथ ही डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने एक आवेदन देकर मछलियों को संरक्षित रखने और वजू स्थल व शौचालय हटाने के लिए मंगलवार को दिए गए आवेदन के निस्तारण का अनुरोध किया। अदालत ने इन सभी मुद्दों पर विपक्षियों से आपत्ति तलब कर निस्तारण के लिए और कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 19 मई नियत कर दी है।

आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई
इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करीब 12 बजे इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक 19 नंबर पर केस की सुनवाई होना तय माना जा रहा है। 

मसाजिद कमेटी पक्ष ने भी मांगा दो दिन का समय

इधर, ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा। मसाजिद कमेटी की ओर से ये दलील दी गई है कि उनके पक्ष के वकील अभय यादव व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त हैं। साथ ही आज बनारस बार एसोसिएशन के वकील एक दिन की हड़ताल पर हैं। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया।

अब आज का दिन बेहद अहम

वादी पक्ष की रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू की ओर से मंगलवार को स्थानीय न्यायालय में आवेदन दिया गया था कि शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन के साथ ही वजू स्थल पर मिले शिवलिंग के नीचे और नंदी महराज के सामने तहखाने के उत्तरी और पूरब की चुनी हुई दीवारों को तोड़कर सर्वे करवाया जाए। परिसर में कई स्थानों पर रखे बांस, बल्ली, ईंट व बालू का मलबा हटवाकर भी सर्वे करवाने की मांग की गई।

इस पर न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य प्रतिवादियों से बुधवार को आपत्ति मांगी थी। माना जा रहा है कि अब गुरुवार को दोनों पक्षों के साक्ष्य और सबूतों व तर्कों पर न्यायालय अहम निर्णय कर सकता है। 

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