Varanasi crime: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा, बालिका ने खुद बताई थी आपबीती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 01 Mar 2023 11:34 AM IST
सार
अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 16 वर्षीय नातिन उसके घर में रह रही थी। 28 दिसंबर 2015 को सुनील अपने साथी गोविंद राजभर के साथ उसकी नातिन को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala