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मां-बेटा हत्याकांड: वाराणसी में कोर्ट ने दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लूट की नीयत से की थी हत्या
Wed, 13 Oct 2021 10:44 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 13 Oct 2021 10:44 PM IST
सार
वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : google
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विस्तार
वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को आरोपी राजू यादव और दुर्गेश सिंह को आजीवन कारावास और 33-33 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। करीब आठ साल पहले मां और पुत्र की हत्या की गई थी और लूट के माल की बरामदगी और फॉरेंसिक टीम की पुष्टि के आधार पर अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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एडीजीसी आदित्य नरायन सिंह व अधिवक्ता अवधेश सिंह व आशीष सिंह के अनुसार, 30 अक्तूबर 2013 को अस्सी निवासी दीप्ति ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि बहन राजबाला और उसके पुत्र शौभाग्य माहेश्वरी की हत्या कर दी गई है। मकान से बाइक गायब थी, आलमारी खुली थी और नगद रुपये भी गायब थे।
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तफ्तीश में जुटी पुलिस ने लूट के माल की बरामदगी करते वक्त एक नवंबर 2013 को आरोपियों को लूट के माल के साथ राजू उर्फ अमन निवासी सप्तसागर मंडी, दुर्गेश सिंह निवासी अवधगरबी व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। अदालत ने लूट की नीयत से दोनों आरोपियों की हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई।
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