फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Court sentenced life imprisonment to Guilty in Mother-son murder case

मां-बेटा हत्याकांड: वाराणसी में कोर्ट ने दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लूट की नीयत से की थी हत्या

Wed, 13 Oct 2021 10:44 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 13 Oct 2021 10:44 PM IST
सार

वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मां और बेटे के दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 

विज्ञापन
Varanasi Court sentenced life imprisonment to Guilty in Mother-son murder case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को आरोपी राजू यादव और दुर्गेश सिंह को आजीवन कारावास और 33-33 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। करीब आठ साल पहले मां और पुत्र की हत्या की गई थी और लूट के माल की बरामदगी और फॉरेंसिक टीम की पुष्टि के आधार पर अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाया और सजा सुनाई। 

विज्ञापन


एडीजीसी आदित्य नरायन सिंह व अधिवक्ता अवधेश सिंह व आशीष सिंह के अनुसार, 30 अक्तूबर 2013 को अस्सी निवासी दीप्ति ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि बहन राजबाला और उसके पुत्र शौभाग्य माहेश्वरी की हत्या कर दी गई है। मकान से बाइक गायब थी, आलमारी खुली थी और नगद रुपये भी गायब थे।
विज्ञापन


तफ्तीश में जुटी पुलिस ने लूट के माल की बरामदगी करते वक्त एक नवंबर 2013 को आरोपियों को लूट के माल के साथ राजू उर्फ अमन निवासी सप्तसागर मंडी, दुर्गेश सिंह निवासी अवधगरबी व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। अदालत ने लूट की नीयत से दोनों आरोपियों की हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed