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कोर्ट का आदेश: काशी नरेश की बेटी के शांतिपूर्ण निवास जीवन यापन में भाई-भाभी हस्तक्षेप न करें
Fri, 28 Mar 2025 11:46 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Fri, 28 Mar 2025 11:46 AM IST
सार
Varanasi News: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संकेत मिश्रा की अदालत ने काशी नरेश की बेटी के शांतिपूर्ण निवास और जीवन यापन में भाई-भाभी को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया।
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अदालत (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
काशी नरेश महाराजा डॉ. विभूति नारायण सिंह की बेटी विष्णु प्रिया के शांतिपूर्ण निवास और जीवन यापन में उनके भाई अनंत नारायण सिंह और भाभी अनामिका सिंह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इसके साथ ही विष्णु प्रिया को मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने से विरत। रहें। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संकेत मिश्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को दिया।
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विष्णु प्रिया ने भाई- भाभी पर लगाया था ये आरोप
विष्णु प्रिया ने अपने भाई अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल किया था। विष्णु प्रिया का आरोप था कि उनके भाई और भाभी ने रामनगर किला स्थित उनके निवास स्थान से उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालने की कोशिश की। उनकी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की धमकी दी। उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे।
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भाई और भाभी न केवल उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करते हैं। उनके रिश्तेदार, कर्मचारियों, डॉक्टर, पुजारी, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लंबर और अन्य परिचितों से मुलाकात में बाधा पैदा करते हैं। उनके निवास स्थान के हिस्से में आवश्यक मरम्मत कार्य में बाधा पैदा करते हैं। वर्ष 2007 से संग्रहालय के टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का हिस्सा नहीं देते हैं।
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