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यूपी चुनाव 2022 : साढ़े चार लीटर से अधिक नहीं खरीद सकेंगे अंग्रेजी शराब, बियर के लिए भी मात्रा तय

Sun, 30 Jan 2022 12:05 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 30 Jan 2022 12:05 AM IST
सार

आबकारी अधिकारी के मुताबिक, भारत में बनी अंग्रेजी शराब साढ़े चार लीटर से अधिक कोई नहीं ले सकता। विदेशी आयातित अंग्रेजी शराब ढाई लीटर तक ही मान्य है जबकि बियर छह लीटर से अधिक खरीदार नहीं ले सकता है। 

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UP elections 2022  varanasi people not be able to buy more than four and a half liters English liquor  quantity is also fixed for beer
शराब की जांच करते आबकारी अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विधानसभा चुनाव के दौरान शराब, बियर की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटी शराब की बिक्री भी जोर पकड़ने लगती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब और बियर ठेके के सेल्समैन को निर्देशित किया गया है कि मानक से अधिक शराब की बिक्री न हो।

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रोजाना खरीद-बिक्री का रजिस्टर दुरुस्त रखा जाए और आबकारी निरीक्षक इसकी निगरानी करें। जिला आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह के अनुसार नियम विरुद्ध शराब बिक्री करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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देसी शराब एक खरीदार एक लीटर से अधिक नहीं ले सकता। वहीं भारत में बनी अंग्रेजी शराब साढ़े चार लीटर से अधिक कोई नहीं ले सकता। विदेशी आयातित अंग्रेजी शराब ढाई लीटर तक ही मान्य है। जबकि बियर छह लीटर से अधिक खरीदार नहीं ले सकता है।
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वाराणसी शहर के 13 माडल शॉप और अन्य दुकानों की जांच करने के लिए सेक्टर निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है।  

  • 382 दुकानें है जिले में देसी शराब की
  • 183 दुकानें है अंग्रेजी शराब की
  • 162 दुकानें है बियर की
  • 13 मॉडल शॉप है जिले में

बिना रजिस्टर पर इंट्री किए शराब बेचेंगे तो होगी कार्रवाई

ग्रामीण क्षेत्रों के थानों पर शनिवार को आबकारी और पुलिस की शराब, बियर के अनुज्ञापियों संग बैठक हुई। अनुज्ञापियों को ताकीद की गई कि शराब बिक्री में लापरवाही अक्षम्य है। रजिस्टर पर बिना इंट्री के शराब व बियर की बिक्री नहीं हो और दुकानों के बाहर सीसी कैमरे और कर्मचारियों के पास आईडी जरूर हो। अवैध शराब बिक्री की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें।

भट्ठा मालिकों को निर्देशित किया गया कि अवैध शराब न बने और यदि कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। क्षेत्राधिकारी सदर व एसीएम द्वितीय के नेतृत्व में सर्किल सदर क्षेत्र के सरकारी अंग्रेजी, देसी व बियर के सेल्समैन और भट्ठा मालिक उपस्थित रहे।

उधर, फूलपुर थाने पर एसडीएम पिंडरा राजीव कुमार राय ने आबकारी संग सर्किल के सभी शराब और बियर के अनुज्ञापियों के साथ बैठक की। बड़ागांव क्षेत्र से 34 दुकानदारों के सापेक्ष मात्र नौ दुकानदारों के उपस्थित होने पर एसडीएम ने आबकारी अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं उन्होंने शराब दुकानों के मालिकों से कहा कि दुकानों पर सीसी कैमरे काम करने चाहिए।

सीओ पिंडरा अभिषेक पांडेय ने कहा कि मिलावटी शराब की बिक्री करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। वहीं पिंडरा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल ने आरोप लगाया कि 62 वर्ष के बीमार व्यापारियों को भी चुनाव के नाम पर पाबंद कर नोटिस भेजा गया है। जिस पर एसडीएम ने नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया। 
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