दो अलग-अलग केस: विधायक मुख्तार अंसारी के मामलों की सुनवाई कल और 25 जून को
बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को आजमगढ़ कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार ने कुछ कहना चाहा पर लाइन कट हो गई। कई प्रयास के बाद भी बांदा जेल से लिंक नहीं जुड़ सका। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
विस्तार
मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में नामजद मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित करने के मामले में सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि तय की गई है। जबकि आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में आरोपी मुख्तार की मंगलवार को वर्चुअल पेशी तकनीकी दिक्कतों के चलते प्रभावित हुई। अब मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 जून तय की गई है।
मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में नामजद मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की ओर से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने आपत्ति दाखिल की।
उन्होंने तर्क दिया कि अभी विवेचना जारी है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। पत्रावली अपूर्ण है। इसके बाद एडीजे बुद्धिसागर मिश्रा ने अगली सुनवाई 26 मई को तय की। आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र में लगभग 7 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को वर्चुअल पेशी जनपद न्यायालय में हुई।
पेशी के दौरान न्यायाधीश ने मुख्तार से पूछा कि कुछ कहना है। मुख्तार ने कुछ कहना चाहा पर लाइन कट हो गई। कई प्रयास के बाद भी बांदा जेल से लिंक नहीं जुड़ सका। गौरतलब है कि तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव के पास 7 वर्ष पूर्व वर्चस्व को लेकर सड़क निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया था।
इस हमले में एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। विवेचना में मुख्तार अंसारी के गिरोह का नाम प्रकाश में आया था। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 10 आरोपी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद हैं। जबकि मुख्तार गिरोह का शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया फरार है। 15 मार्च को आरोपी अनुज के खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय से जारी किया गया था।