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यूपी: सराफा व्यवसायी के तीन हत्यारों को उम्रकैद, हत्या कर लूटे थे लाखों के जेवरात

Tue, 23 Mar 2021 07:13 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: हरि User Updated Tue, 23 Mar 2021 07:13 PM IST
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Three murderers of bullion businessman were given life imprisonment court order robbed of jewels worth millions
Court order - फोटो : सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित आभूषण की दुकान से व्यवसायी की नृशंस हत्या कर लाखों के जेवरात लूटने के मामले में कोर्ट ने चचेरे भाई समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। घटना वर्ष 2009 की है। लंबी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।

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अभियोजन के अनुसार सिटी स्टेशन की न्यू कॉलोनी निवासी शिवमूरत सेठ ने 18 जून 2009 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक वह सुबह साढ़े 10 बजे दुकान पर पहुंचे तो वहां बाहर से कुंडी लगी थी। इसे खोलकर जब अंदर गए तो काउंटर पर बेटा सूर्यप्रकाश सेठ उर्फ डब्बू खून से लथपथ मृत पड़े थे। उनके शरीर पर चाकू से हमले के कई निशान थे। दुकान की तिजोरी भी खुली थी और उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब थे।

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बेटा सूर्यप्रकाश ही दुकान चलाता था और रात को दुकान में ही सोता था। आशंका जताई कि रात में ही किसी पहर उसकी हत्या कर बदमाश लाखों का आभूषण लूट ले गए। पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही मृतक के चचेरे भाई विष्णु सेठ व उसके साथी श्रीराम बराई से लूट का सारा माल बरामद कर लिया था। छानबीन में छेदी कसाई की भी हत्या में संलिप्तता पाई गई।

विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। साक्ष्यों के परीक्षण व गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार ने तीनों को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या में तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा भी अन्य धाराओं में विष्णु सेठ व श्रीराम बराई पर 35-35 हजार और छेदी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे में शासन की ओर से एडीजीसी सतीश पांडेय और पूर्व एडीजीसी राजनाथ चौहान ने पैरवी की।

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