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Varanasi News : छेड़खानी और हत्या के दोषी दो भाई सहित तीन को उम्रकैद, 10 साल पुराना है मामला, पढ़ें खबर
Tue, 29 Oct 2024 12:26 AM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Tue, 29 Oct 2024 12:26 AM IST
सार
Varanasi News : वाराणसी के सिगरा थाने में दोनों भाइयों समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन पर युवती से छेड़खानी और केरोसिन उड़ेल जलाकर मारने का आरोप लगा था।
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Varanasi court
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने 20 वर्षीय युवती से छेड़खानी और उस पर केरोसिन उड़ेल कर जलाकर मारने के सिगरा थाने के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने माताकुंड, लल्लापुरा निवासी गब्बू उर्फ रियाजुद्दीन व उसके भाई बाबूदान और पप्पू उर्फ हसमत को आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की 25-25 प्रतिशत धनराशि युवती के मां-बाप को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2014 को 20 वर्षीय युवती अपने घर के समीप पानी भर रही थी। उसी दौरान गप्पू, बाबूदान और पप्पू उसके साथ छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उस पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी। अस्पताल में युवती की मौत हो गई।
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एडीजीसी मनोज गुप्त व बिंदू सिंह ने बताया कि अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया। युवती ने मृत्यु से पूर्व घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया था। अदालत से अनुरोध किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है और उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियुक्त वृद्ध हैं और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें सजा में रियायत दी जाए। अदालत ने तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया।
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