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Varanasi News: गबन मामले में तत्कालीन वित्त अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Wed, 21 Jun 2023 07:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jun 2023 07:48 PM IST
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The anticipatory bail application of the then finance officer in embezzlement case rejected
बलिया के लिए------------
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गबन मामले में तत्कालीन वित्त अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पाण्डुलिपियों को बिना मुद्रित कराये पांच करोड़ 68 लाख का भुगतान कर गबन मामले में तत्कालीन वित्त अधिकारी उदय नारायन उपाध्याय की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण तृतीय सपना शुक्ला की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है। जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी प्रमथेश पांडेय व कमलेश यादव ने किया।

प्रकरण के मुताबिक आरोपी 26 जुलाई 2008 से 29 जुलाई 2009 तक विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर तैनात रहा। आरोप है कि अन्य आरोपियों की साजिश में आकर पाण्डुलिपियों को बिना मुद्रित कराए और प्राप्त किए बगैर 5.68 करोड़ का भुगतान कूटरचित दस्तावेज के जरिये कई एजेंसियो को भुगतान किया। इस प्रकरण में चेतगंज थाने में 17 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी बांसडीह बलिया का निवासी बताया गया है। उस पर नियुक्ति के दौरान पाण्डुलिपियों को प्रकाशित किए बिना एक करोड़ 40 लाख रुपये भुगतान का आरोप है।
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