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Varanasi News: प्ले ग्रुप के छात्र का निजी अंग जलाने के मामले में आरोपी शिक्षिका गिरफ्तार, जमानत पर रिहा
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लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने अकथा से किया गिरफ्तार
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। प्ले ग्रुप के छात्र का निजी अंग जलाने के मामले में आरोपी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा को लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने मंगलवार सुबह अकथा से गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षिका को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई। पुलिस चार्जशीट जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अकथा के काशी इंक्वलेव में सेरेन सोनी प्ले ग्रुप स्कूल में पांच साल के मासूम का निजी अंग जलाने के मामले में पिता ने प्रिंसिपल हेमलता सिंह, शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, अज्ञात प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना में पुलिस ने शिक्षिका समेत अन्य पर पॉक्सो की धारा भी बढ़ाई।
एडीसीपी वरुणा लिपि नगायच के नेतृत्व में गठित एसीपी स्तर के अधिकारियों की टीम ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। पॉक्साे की धारा बढ़ने के दौरान ही प्रीति कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। स्कूल के सीसी कैमरे, शिक्षकों और अन्य बच्चों से भी पुलिस टीम ने जानकारियां जुटाईं। पिता ने 25 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई कि पांच साल के बेटे को क्लास रूम में पेशाब लगी। शिक्षिका प्रीति ने वाशरूम जाने की अनुमति नहीं दी। इस बीच बेटे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया। आक्रोशित शिक्षिका बेटे को किचन में ले गई और लाइटर से चाकू गर्म कर बेटे का निजी अंग जला दिया। दर्द से बेटा छटपटा उठा। घर पहुंचते ही घटना के बारे में अपनी मां को बताया। स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता सिंह, शिक्षिका प्रीति कुशवाहा ने फोन उठाया। स्कूल पहुंचने पर धमकी और गालीगलौज की गई। लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सात साल या उससे कम सजा के आरोपों में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। प्ले ग्रुप के छात्र का निजी अंग जलाने के मामले में आरोपी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा को लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने मंगलवार सुबह अकथा से गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षिका को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई। पुलिस चार्जशीट जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अकथा के काशी इंक्वलेव में सेरेन सोनी प्ले ग्रुप स्कूल में पांच साल के मासूम का निजी अंग जलाने के मामले में पिता ने प्रिंसिपल हेमलता सिंह, शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, अज्ञात प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना में पुलिस ने शिक्षिका समेत अन्य पर पॉक्सो की धारा भी बढ़ाई।
एडीसीपी वरुणा लिपि नगायच के नेतृत्व में गठित एसीपी स्तर के अधिकारियों की टीम ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। पॉक्साे की धारा बढ़ने के दौरान ही प्रीति कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। स्कूल के सीसी कैमरे, शिक्षकों और अन्य बच्चों से भी पुलिस टीम ने जानकारियां जुटाईं। पिता ने 25 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई कि पांच साल के बेटे को क्लास रूम में पेशाब लगी। शिक्षिका प्रीति ने वाशरूम जाने की अनुमति नहीं दी। इस बीच बेटे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया। आक्रोशित शिक्षिका बेटे को किचन में ले गई और लाइटर से चाकू गर्म कर बेटे का निजी अंग जला दिया। दर्द से बेटा छटपटा उठा। घर पहुंचते ही घटना के बारे में अपनी मां को बताया। स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता सिंह, शिक्षिका प्रीति कुशवाहा ने फोन उठाया। स्कूल पहुंचने पर धमकी और गालीगलौज की गई। लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सात साल या उससे कम सजा के आरोपों में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।
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