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Varanasi: पत्रकार बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

Fri, 01 Mar 2024 03:50 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 01 Mar 2024 03:50 PM IST
सार

पीड़िता ने 13 नवंबर 2020 को लालपुर पांडेयपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि वह पत्रकारिता की छात्रा रही। 2018 में अभियुक्त उसे मिला और खुद को एक न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बताते हुए जॉब देने की बात कही।

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Seven years imprisonment to man accused of molestation in varanasi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्रकार बनाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म के लालपुर पांडेयपुर थाने के मामले में बड़ादेव निवासी अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को सात वर्ष की कड़ी कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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एडीजीसी मनोज गुप्त और बिंदू सिंह के मुताबिक, पीड़िता ने 13 नवंबर 2020 को लालपुर पांडेयपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि वह पत्रकारिता की छात्रा रही। 2018 में अभियुक्त उसे मिला और खुद को एक न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बताते हुए जॉब देने की बात कही। उसे खजुरी स्थित एक विला में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया वीडियो भी बना लिया। 
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ब्लैकमेल कर वह उसके साथ बाद में भी दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के अनुसार, अभियुक्त उससे कहता था कि वह दो बच्चों का पिता है। अवैध तरीके से पत्नी के रूप में रखेगा। अगर बात नहीं मानी तो परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा। 
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पीड़िता ने बताया कि वह नौकरी करने मुंबई चली गई तो उसके मां-बाप को अभियुक्त धमकाने लगा। अदालत ने पीड़िता समेत पांच गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया। 

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