फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Section 144 implemented in rural areas of Varanasi from tomorrow these restrictions will remain till June 20

पाबंदी: वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में कल से धारा 144 लागू, 20 जून तक रहेंगे ये प्रतिबंध

Sun, 24 Apr 2022 10:32 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 24 Apr 2022 10:32 AM IST
सार

वाराणसी के जिलाधिकारी ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। आगामी त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए ऐसा किया गया है।

विज्ञापन
Section 144 implemented in rural areas of Varanasi from tomorrow these restrictions will remain till June 20
वाराणसी पुलिस - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

आगामी त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में लागू धारा 144 सोमवार से 20 जून तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान, गली, सड़क आदि स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बने।

विज्ञापन


जिलाधिकारी के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा, ईद आदि पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग-प्रयागराज, उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, परीक्षा नियामक आयोग, प्रयागराज एवं उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होना प्रस्तावित है।
विज्ञापन


इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

किरायेदार रखने से पहले देनी होगी पुलिस को सूचना

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया इस दौरान कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी व अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी को लिखित रूप से देगा।  

Section 144 implemented in rural areas of Varanasi from tomorrow these restrictions will remain till June 20
वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा - फोटो : अमर उजाला

 मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी को संबंधित भवन स्वामी का पूर्ण विवरण नाम, पिता का नाम, मकान नंबर व व्यवसाय सहित पूर्ण पता एवं किरायेदारी शुरू होने की तिथि व किस तिथि तक के लिए किरायेदार रखा जा रहा है, आदि का विवरण दर्ज करने के साथ ही किरायेदार का भी पूर्ण विवरण का उल्लेख करना पड़ेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed