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सोनभद्र के दो खदानों में अवैध खनन की पुष्टि, सपा नेता समेत तीन को नोटिस
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, सोनभद्र
Updated Thu, 29 Nov 2018 12:01 AM IST
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समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र वैश्य सहित दो खदानों में अवैध खनन की पुष्टि हुई है। अवैध खनन मामले में दोनों लीज स्वामियों सहित तीन को डीएम ने बुधवार को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। संतोष जनक जवाब न मिलने पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
खदान संचालकों पर पहले भी अवैध खनन में कार्रवाई हो चुकी है। सपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं ओबरा निवासी रमेश चंद्र वैश्य का बिल्ली मारकुंडी के आराजी 4920 में 2. 80 एकड़ में डोलो स्टोन का पट्टा स्वीकृत है। इस खदान में काफी समय से अवैध खनन की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।
इस पर भाजपा के एक पदाधिकारी ने मामले शिकायत डीएम से की। इसके बाद 25 नवंबर को राजस्व टीम के साथ खनिज विभाग की टीम ने जांच की। इसमें पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक लाख 33 हजार 200 घन मीटर पत्थर अवैध रूप से निकाला गया है। इसी तरह चोपन निवासी राजेश कुमार और फरीदा बेगम की बिल्ली मारकुंडी स्थित आराजी संख्या 7612 में 009 एकड़ में पत्थर का पट्टा स्वीकृत है।
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खदान संचालकों पर पहले भी अवैध खनन में कार्रवाई हो चुकी है। सपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं ओबरा निवासी रमेश चंद्र वैश्य का बिल्ली मारकुंडी के आराजी 4920 में 2. 80 एकड़ में डोलो स्टोन का पट्टा स्वीकृत है। इस खदान में काफी समय से अवैध खनन की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।
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इस पर भाजपा के एक पदाधिकारी ने मामले शिकायत डीएम से की। इसके बाद 25 नवंबर को राजस्व टीम के साथ खनिज विभाग की टीम ने जांच की। इसमें पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक लाख 33 हजार 200 घन मीटर पत्थर अवैध रूप से निकाला गया है। इसी तरह चोपन निवासी राजेश कुमार और फरीदा बेगम की बिल्ली मारकुंडी स्थित आराजी संख्या 7612 में 009 एकड़ में पत्थर का पट्टा स्वीकृत है।
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रविवार को टीम ने जांच पड़ताल की तो अवैध खनन की पुष्टि हुई। इन खदान स्वामियों ने 4693.36 घनमीटर अवैध खनन और परिवहन किया गया है। मंगलवार की रात बढ़ौली स्थिल एक नेता के मकान पर घंटों पंचायत चलती रही मगर मामला मैनेज नहीं हो सका। डीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि अवैध खनन में बुधवार को नोटिस जारी किया गया है। 30 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब न देने पर पट्टा निरस्त किया जाएगा।