फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Retribution Yatra Case Stay on ongoing case proceedings against Swami Avimukteshwaranand extended

प्रतिकार यात्रा मामला: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ चल रहे केस में कार्यवाही पर रोक बढ़ी, ये है मामला

Thu, 10 Aug 2023 11:00 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Thu, 10 Aug 2023 11:00 AM IST
सार

राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 20 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Retribution Yatra Case Stay on ongoing case proceedings against Swami Avimukteshwaranand extended
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व दो अन्य के खिलाफ वाराणसी एसीजेएम की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 20 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें- Mirzapur Police News: जुआ संचालन मामले में जमालपुर थानाध्यक्ष समेत तीन निलंबित, होगी विभागीय जांच

विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अक्तूबर 2015 में मैदागिन से दशाश्वमेध घाट तक प्रतिकार यात्रा निकाली गई। गोदौलिया चौराहे पर शाम साढ़े चार बजे भगदड़, तोड़फोड़, आगजनी को लेकर स्वामी जी व अन्य कई लोगों के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। जिसकी वैधता को चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद्द किए जाने की मांग की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार आपराधिक केस वापस लेने पर विचार कर रही है। जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर वाराणसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने केस कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था और प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव विधि को निर्णय लेने को कहा था। सरकार की तरफ से फिर से जवाब दाखिल करने को अतिरिक्त समय की मांग की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed