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रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता से चलेगे, ऑटो व ई रिक्शा में चार सवारी ही
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वाराणसी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही जिला प्रशासन ने घाट, पार्क और गंगा पार रेती पर जाने पर प्रतिबंध हटा दिया है। शहर में रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा पर चार सवारी का नियम ही लागू रहेगा। सरकारी कार्यालयों में आवश्यक काम वालों को अनुमति मिलेगी और यहां कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य की बाध्यता जारी रखी गई है। पहले से जारी आदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों का बिना किसी काम घर से बाहर निकलने का आदेश यथावत रखा गया है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जादी आदेश के अनुसार कक्षा आठ तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। यह प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार संचालित होंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और धार्मिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ प्रवेश दिया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी, जिसके अनुसार बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी और इसके लिए थानाध्यक्ष से अनुमति आवश्यक होगी।
चुनाव में निर्वाचन आयोग का आदेश अंतिम
जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनीतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर बैठक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी।
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जादी आदेश के अनुसार कक्षा आठ तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। यह प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार संचालित होंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और धार्मिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ प्रवेश दिया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी, जिसके अनुसार बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी और इसके लिए थानाध्यक्ष से अनुमति आवश्यक होगी।
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चुनाव में निर्वाचन आयोग का आदेश अंतिम
जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनीतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर बैठक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी।
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