बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए भक्तों को करना होगा दो दिन का इंतजार, कोरोना से बचाव के इंतजाम जांचेगा प्रशासन
अनलॉक-1 की घोषणा के बाद से ही काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन की आस लगाए भक्तों को और इंतजार करना होगा। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर सेे शनिवार शाम को जारी गाइडलाइन के अनुुसार कोरोना से बचाव के सारे मानकों की जांच के बाद ही मंदिरों को भक्तों के लिए खोला जाएगा। अब धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार यानी 8 जून को भी नहीं खुलेंगे। वहीं, दुकानों के खुलने के लिए अल्टरनेट डे के नियम में बदलाव किया गया है। लेफ्ट राइट के नियम से जो दुकानें और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम सोमवार 8 जून से उलटा किया जा रहा है।
लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए शासन की ओर से शनिवार को विस्तृत आदेश जारी किया गया। मगर, वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण प्रशासन किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। फिलहाल आठ जून को रेस्टोरेंट खुलने के साथ ही होम डिलिवरी भी करा सकेंगे। होम डिलिवरी करने वाले कर्मचारियों की रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी।
कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा मानक का करना होगा पालन
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खोलने के लिए प्रशासन की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त टीम प्रबंधकों के आवेदन पर जांच करेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपायों से संतुष्ट होने पर अगले दिन उन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी। मानक पूरा नहीं करने वालों को व्यवस्था सही करने के लिए समय दिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी नगर की ओर से एक चेक लिस्ट जारी की गई है। इसमें सुरक्षा मानक के उपायों की जानकारी दी गई है। इसमें धार्मिक स्थल और प्रतिष्ठान खोलने वाले प्रबंधकों को एक चेक लिस्ट भरकर अपने क्षेत्र के थाने में जमा करना है।
थाने से इसकी सूचना क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी को भेजी जाएगी। उनकी ओर से निरीक्षण के बाद अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी। मानक पूरा नहीं करने वालों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। सोमवार से निरीक्षण शुरू होंगे।
जानकारी के बाद ही लोग घर से निकले
अपर जिलाधिकारी नगर विनय कुमार का कहना है कि घर से निकलने से पहले लोग पूरी जानकारी कर लें कि होटल, मॉल या धार्मिक स्थल खुल गया है या नहीं। धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए उसके उपाय आदि का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कल से बदल जाएगी दुकानों के खुलने की व्यवस्था
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुकान और प्रतिष्ठान के लिए दाएं-बाएं का नियम लागू किया गया है। आठ जून से लेफ्ट राइट के नियम से खुलने वाली दुकान और प्रतिष्ठान के क्रम को उलटा किया जा रहा है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली लाइन अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार,शुक्रवार को खुलेगी। यह नई व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी।